स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान, जिले के सभी स्कूलों के वाहन चलाकों का होगा चरित्र सत्यापन, वाहनों की होगी आकस्मिक  चेंकिग, बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने पर होगी कठोर कार्यवाही।
नियम विरूद्ध वाहन चलाने पर चावरा विद्यापीठ, नरसिंहपुर से 03 बस, कारमेल स्कूल, करेली से 02 बस एवं ज्ञानदीप स्कूल, डोभी से 02 ओमनी वैन जप्त।
            स्कूली बच्चों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार द्वारा जिला अंतर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के समस्त एसडीओपी, थाना प्रभारियों एवं यातायात प्रभारी को सख्त निर्देश दिए गए है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान के तहत परिवहन विभाग के साथ एवं पृथक-पृथक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
 ▶️ अभियान का मुख्य उद्देश्य, स्कूली बच्चों को परिवहन के समय बेहतरीन सुरक्षा मुहैया करना :- जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले के सभी स्कूलों में बच्चों को आने-जाने के दौरान पुलिस टीमों द्वारा नजर रखी जावेगी ताकि स्कूली बच्चों को परिवहन के समय बेहतरीन सुरक्षा मुहैया करायी जा सके।
 ▶️ परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस द्वारा की गयी संयुक्त कार्यवाही :- पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर आज सुबह-सुबह जिला परिवहन अधिकारी जितेन्द्र शर्मा, थाना यातायात से सूबेदार पुष्पराज यादव एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा चावरा विद्यापीठ की स्कूल की बसों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि कई बसे बिना परमिट, फिटनेस बीमा, पीयूसी एवं वीएलटीडी पैनिक बटन, गति मापी यंत्र, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा आदि कई चीजों की कमी पाई गई। इसी प्रकार कार्मेल स्कूल करेली, एसएनपीएस स्कूल नरसिंहपुर एवं बाल विद्यापीठ डोभी आदि स्कूलों का भी निरीक्षण किया गया जिसमें अधिकांश बसों में किसी न किसी दस्तावेजों की कमी पाई गयी।
 ▶️ नियम विरूद्ध वाहन चलाने पर 07 वाहन जप्त :- कार्यवाही के दौरान यातायात एवं परिवहन विभाग द्वारा चावरा विद्यापीठ, नरसिंहपुर से 03 बस, कारमेल स्कूल, करेली से 02 बस एवं ज्ञानदीप स्कूल, डोभी से 02 ओमनी वैन को जप्त की गयी है। उल्लेखनीय है कि ज्ञानदीप स्कूल से जप्त 02 ओमनी वैन गैस किट लगाकर चलायी जा रही थी जो बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर लापरवाही बरतने पर जप्त की गयी है।
 ▶️ स्कूल संचालकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश :- कार्यवाही के दौरान स्कूल संचालकों एवं प्राचार्य को संयुक्त टीम द्वारा चर्चा करते हुए स्कूली वाहनों की गाइडलाइन से संबंधित निर्देशों का पालन करने हेतु सेफ्टी ऑडिट लेटर दिया गया जिसमें बताया गया कि आप के स्कूलों में संचालित सभी वाहनों पर वैद्य परमिट, वैद्य फिटनेस, वैद्य बीमा, वैद्य पीयूसी, स्कूली बस का रंग पीला, फर्स्ट एड बॉक्स, गति मापी यंत्र, जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, अग्निशामक यंत्र, बस की खिड़कियों पर सरियों की जाली, यदि वाहन में छात्राएं यात्रा कर रही है तो महिला कंडक्टर, टीचर की उपस्थिति, बस में स्कूल का नाम एवं दूरभाष क्रमांक एवं वीएलटीडी एवं पैनिक बटन का होना सभी बसों में अनिवार्य है।
 ▶️ वाहन चालकों एवं परिचालकों का होगा चरित्र सत्यापन :- जिले मे चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले में स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु उपयोग किए जाने वाहनों के चालकों एवं परिचालकों का चरित्र सत्यापन किया जावेगा ताकि स्कूली बच्चों को परिवहन के समय बेहतरीन सुरक्षा मुहैया करायी जा सके।

न्यूज़ सोर्स : ANJALI PATEL