देशभर में निजी वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने गाड़ियों के पंजीकरण के लिए नई भारत शृंखला (बीएच-शृंखला) शुरू की है। परिवहन विकास परिषद की सालाना बैठक के ब्योरे से यह जानकारी मिली। परिषद की 41वीं बैठक पिछले महीने बंगलूरू में हुई थी। बैठक के ब्योरे के अनुसार नीति की शुरुआत के बाद से 24 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 वाहन पंजीकृत हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था अधिसूचित की थी। यह व्यवस्था वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां स्थानांतरित होने पर वाहनों के दोबारा से पंजीकरण से मुक्त करती है।

ब्योरे के अनुसार जांच चौकियों पर रुके बिना और स्थानीय/राज्य नियमों के अनुसार करों के भुगतान के बिना पर्यटकों की निर्बाध आवाजाही के लिए सड़क मंत्रालय की पहल सफल रही है। तीस हजार से अधिक परमिट और 2,75,000 अधिकार पत्र अब तक जारी किए जा चुके हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों को बड़े और छोटे शहर से जुड़े मार्गों पर बाधा रहित यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए गति सीमा प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

क्या है व्यवस्था
पिछले साल सरकार ने वाहनों के पंजीकरण की नई व्यवस्था अधिसूचित की थी। यह व्यवस्था वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां स्थानांतरित होने पर वाहनों के दोबारा से पंजीकरण से मुक्त करती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक, भारत श्रंखला के तहत रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार-राज्य सरकार, केंद्रीय-राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों या संगठनों के उन कर्मचारियों को यह सुविधा स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में हैं। इससे राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के बीच व्यक्तिगत वाहनों की आवाजाही सुगमता से हो सकेगी।