सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामले में ओडिशा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनोती देने वाली विधायक की याचिका पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकील को सुनने और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता की सजा निलंबित करने का आदेश दिया जाता है।विधायक मोहम्मद मुकीम को विजिलेंस कोर्ट द्वारा 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया गया था। विजिलेंस कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मुकीम ने मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर रहते हुए एक आईएएस अफसर के साथ मिलकर एक रियल एस्टेट फर्म को फायदा पहुंचाया था। उस दौरान कोर्ट ने विधायक को तीन साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।