हत्या का आरोपी हुआ दोषमुक्त
अधिवक्ता की दलीलों से संतुष्ट हुये न्यायाधीश
नरसिंहपुर *प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय दिनेश देवड़ा साहब* द्वारा शासन विरुध्द रम्मू गौड़ आ0 बब्बू गौड़ निवासी जैतपुर थाना देवरी जिला सागर को विशेष प्रकरण क्रमांक 17/21अंतर्गत धारा 302,भा0द0बी0 के तहत दिनांक 14/03/2022 को पारित आदेशानुसार बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होते हुए *दोषमुक्त* कर दिया गया
मामले का विवरण इस प्रकार है कि मुंगवानी निवासी अभिषेक राजोरिया दिनांक 20/10/2020 को अपने कर्मचारी आरोपी रम्मू के साथ खेत गया था वहां से रात को बापस नही आया दूसरे दिन सुबह उसका शव हक्की बाई पटेल के खेत पर मिला जिस पर से पुलिस थाना मुंगवानी द्वारा आरोपी रम्मू के खिलाफ़ अपराध क्रमांक 289/20 अंतर्गत धारा 302 भा0 द0बी0 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया विवेचना के दौरान उक्त मामले को *सनसनी खेज मामला* मानते हुए चिन्हित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा 12 साक्षियों का परीक्षण करा कर 31 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया गया
बचाव पक्ष के अधिवक्ता * शैलेन्द्र दत्त चौबे, राजेंद्र तिवारी, मयंक श्रीवास्तव* की दलीलों से संतुष्ट होते हुए अभियोजन कहानी को सिध्द ना पाते हुए आरोपी को *दोषमुक्त* किया गया। ज्ञातव्य हो कि उक्त प्रकरण वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र दत्त चौबे* को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर द्वारा पैरवी हेतु नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा उक्त मामले में आरोपी की निःशुल्क पैरवी की गई