सांईखेड़ा की अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध
तहसील सांईखेड़ा की एक अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। साथ ही अपर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद सांईखेड़ा को आदेशित किया है कि वे उक्त अवैध कालोनी के कॉलोनाईजर के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें। इस प्रकरण की कार्रवाई अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी।
इस सिलसिले में सांईखेड़ा तहसील की जिस अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है, उसमें कॉलोनाईजर राजेन्द्र कुमार अग्रवाल आ. उमाशंकर अग्रवाल निवासी सांईखेड़ा तहसील व मौजा सांईखेड़ा की न.ब. 434 ह.नं. 09 तहसील सांईखेड़ा स्थित ख.नं. 464/ 16/ 1/ 1/ 1/ 1 के रकबा 0.291 हेक्टर, ख.नं. 464/ 33 के रकबा 0.036 हेक्टर और ख.नं. 464/ 65/ 8 के रकबा 0.372 हेक्टर भूमि पर बनाई गई अवैध कॉलोनी का नाम शामिल है। उक्त भूमि पर संबंधित कॉलोनाईजर द्वारा छोटे- छोटे प्लाट का विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।