प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
नरसिंहपुर, 07 जुलाई 2023. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले में खरीफ वर्ष 2023- 24 ऋणी एवं अऋणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करा सकते हैं। कृषक फसल बीमा वित्तीय संस्थाओं/ व्यवसायिक/ ग्रामीण/ सहकारी बैंक व कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से करा सकते हैं।
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार- प्रसार के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रचार रथ को उप संचालक कृषि श्री आरएन पटैल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सहायक संचालक कृषि श्रीमती सीमा डेहरिया, कृषि विभाग के अधिकारी- कर्मचारी, फसल बीमा कम्पनी के जिला प्रबंधक सोनू वड़ोले व अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2023 के लिए अधिकृत पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। किसानों के लिए भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।
उप संचालक कृषि श्री आरएन पटेल ने बताया कि बोई गई फसलों की बाढ़, प्रतिकूल मौसम, प्राकृतिक आपदाओं से क्षति की स्थिति में बीमित फसल के नुकसान होने पर और किसानों की आय जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा किसान हितैषी फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में अधिक से अधिक किसान जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। अऋणि किसान एआईसी प्रतिनिधि, बैंक, जन सेवा केंद्र तथा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से निर्धारित तिथि तक फसल बीमा करा सकते हैं। बीमा के लिये भू- ऋण अधिकार पुस्तिका/ बी- 1, बैंक पासबुक व आधार कार्ड की फोटोकापी और पटवारी द्वारा जारी फसल बुवाई का प्रमाण पत्र एवं प्रीमियम राशि आवश्यक दस्तावेज आवश्यक होंगे।