चिरहकलां की अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध
नरसिंहपुर. तहसील गाडरवारा की एक अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश न्यायालय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा ने जारी किया है। यह आदेश मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2014 और मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है। साथ ही अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा ने तहसीलदार गाडरवारा को आदेशित किया है कि वे उक्त अवैध कालोनी के कॉलोनाईजर बसंत पिता प्रेमनारायण सोनी निवासी गाडरवारा के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें। इस प्रकरण की कार्रवाई पटवारी चिरहकलां तहसील गाडरवारा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी।
इस सिलसिले में चिरहकलां तहसील गाडरवारा की जिस अवैध कॉलोनी में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है, उसमें कॉलोनाईजर बसंत पिता प्रेमनारायण सोनी निवासी गाडरवारा तहसील गाडरवारा के मौजा व ग्राम पंचायत चिरहकलां प.ह.नं. 100, रा.नि.म. व तहसील गाडरवारा स्थित ख.नं. 536/ 1/ 1 के रकबा 1.103 हेक्टर की भूमि के शेष रकबे पर बनाई गई अवैध कॉलोनी का नाम शामिल है। उक्त भूमि पर संबंधित कॉलोनाईजर द्वारा छोटे- छोटे प्लाट का विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।