नरसिंहपुर.    सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर श्री मणिन्द्र कुमार सिंह ने नरसिंहपुर तहसील के ग्राम रौंसरा में न.ब. 519 प.ह.नं. 46 में स्थित भूमि ख.नं. 51/ 1, 52/ 1 में अवैध कॉलोनी विकसित कर भूमि का खंड- खंड करके प्लाट विक्रय करने को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। इस भूमि पर भगत सिंह वार्ड कंदेली नरसिंहपुर निवासी अनावेदक आशीष नेमा आत्मज मुन्नालाल नेमा, अरूण आत्मज भरत नेमा और अशोक आत्मज मूलचंद साहू द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही है।
      उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि में से रकबा 0.260 हेक्टर केशरी पिता श्याम सिंह यादव, रकबा 0.292 हेक्टर आशीष आत्मज मुन्नालाल नेमा और रकबा 0.278 हेक्टर अरूण आत्मज भरत नेमा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। उक्त भूमि पर अनावेदकों द्वारा कच्ची रोड बनाकर व स्थल का विकास कर बिना उचित अनुमति के आवासीय भूखंडों के विक्रय की तैयारी की जा रही है।
      तहसीलदार नरसिंहपुर एवं हल्का पटवारी के प्रतिवेदन, पंचनामा, अनावेदकों के जवाब व दस्तावेजों के आधार पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ने उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस प्रकरण में अनावेदकों को मौके पर अवैध रूप से रोड का निर्माण करके बगैर सक्षम अधिकारी के विकास की अनुमति तथा ले आउट के भूमि का विकास करने का दोषी पाये जाने पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर ने तहसीलदार नरसिंहपुर को आदेशित किया है कि मौके पर बिना अनुमति के किये गये विकास को पूर्ववत मूल स्थिति में वापस करायें। साथ ही एसडीएम ने उक्त भूमि के खंड- खंड करके प्लाट विक्रय करने को प्रतिबंधित करने का आदेश भी दिया है।

न्यूज़ सोर्स : ANJALI PATEL