राज्य सरकार ने 15 दिसंबर के ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण रद करने के फैसले को लेकर यह अर्जी दायर की है। इसमें फैसला वापस लेने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करेगा।महाराष्ट्र में स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर के ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण रद करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर यह अर्जी दायर की है। इसमें फैसला वापस लेने की मांग की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट 19 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र पहले ही इस मामले में आदेशों को वापस लेने या संशोधन करने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल कर चुका है।