भोपाल। प्रदेश सरकार कोविड-19 के समय लॉकडाउन का पालन न करने पर साधारण धाराओं में दर्ज नियम उल्लंघन के केस वापस लेगी। ये जानकारी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। इस अहम फैसले से ऐसे कई लोगों को राहत मिलेगी जिनके ऊपर उस समय साधारण धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कोविड काल के समय लॉकडाउन के दौरान नियमों का पालन नहीं कर पाने पर लगे साधारण धाराओं के सभी केस वापस लिये जायेगें।’ उनका कहना है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे सभी केस वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनपर कोरोनाकाल में नियम उल्लंघन के मामले दर्ज है। इनमें मास्क पहने बिना बाहर निकलना, बिना अनुमति बाहर निकलना, कोविड काल के दौरान बनाये गये नियमों का पालन नहीं करना, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन सहित कई अन्य तरह के मामले शामिल है। गौरतलब है कि कोविड-19 के समय अनेक लोगों के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर अलग-अलग तरह के केस दर्ज हुए थे। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें कोर्ट के चक्कर भी नहीं काटने होंगे।